🔥 ट्रेंडिंग अकाली दल पुनर सुरजीत को एक साल में ही... भोपाल में बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाएँ... बिहार के सारण में 32 वर्षीय चचेरे भाई... Sarkari Jameen mein avaidh kabja बारिश‑से घटे ODI में टॉस हार कर न्यूज़... હિંમતનગર બસ સ્ટેશન નજીક ભંગારના કેબિનમ...
07 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick को ED की HC आदेश चुनौती पर जवाब देने को कहा
📷 चित्र स्रोत: TOI India (via NewsData)
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick को ED की HC आदेश चुनौती पर जवाब देने को कहा

✍️ TOI India 🗓 07 नव. 2026, 08:18 AM 👁 13
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick को ED की याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें हाई कोर्ट के ECIR को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल समाचार पोर्टल NewsClick को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा दायर याचिका का जवाब देने को कहा गया है। ED की याचिका का उद्देश्य दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को उलटना है, जिसमें आर्थिक अपराध जांच रिपोर्ट (ECIR) को रद्द कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने ECIR को रद्द करने का फैसला तब किया था जब NewsClick ने जांच की वैधता पर प्रक्रियात्मक आपत्तियां उठाई थीं। इसके बाद ED ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए ECIR आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा NewsClick को जवाब देने का निर्देश देकर यह मामला उच्चतम न्यायिक स्तर पर जारी रहा है। दोनों पक्षों से अपेक्षा है कि वे आने वाले हफ्तों में अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि ECIR को पुनर्स्थापित किया जाए या हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला मीडिया संस्थानों की वित्तीय अपराध संबंधी जांच के बढ़ते निरीक्षण को उजागर करता है, साथ ही ऐसी जांचों को चुनौती देने के लिए उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को भी रेखांकित करता है।
📲Get App