📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने करूर पीड़ितों के रिश्तेदारों को नौकरी देने की अनुमति दी
✍️ The Times of India
🗓 15 अग. 2026, 11:03 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने करूर के पीड़ितों के रिश्तेदारों को नौकरी देने के लिए मार्ग साफ़ किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि तमिलनाडु सरकार करूर जिले में पीड़ितों के रिश्तेदारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। इस निर्णय ने उन कानूनी बाधाओं को हटाया है जो पहले राज्य को ऐसे लाभ देने से रोकती थीं। रिश्तेदारों को नौकरी देने की अनुमति देकर, अदालत का उद्देश्य उस घटना से प्रभावित परिवारों का समर्थन करना है, जिसमें कई लोगों को चोट या मृत्यु हुई। यह निर्णय एक मुआवजा योजना को लागू करने में मदद करेगा जिसमें आजीविका सहायता शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत के निर्देश पर कार्य करने की तत्परता व्यक्त की है।