🔥 ट्रेंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने तय किया तामिलनाडु का... मध्यप्रदेश के स्कूल में ट्राइकोलर लगात... एआईजी मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा एमपी उच्च न्यायालय ने DGP से नाबालिग ल... बंगाल के स्वयंसेवक के पिता पर भाजपा का... बिहार में रिकॉर्ड मतदान
16 अग. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने करूर पीड़ितों के रिश्तेदारों को नौकरी देने की अनुमति दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने करूर पीड़ितों के रिश्तेदारों को नौकरी देने की अनुमति दी

✍️ The Times of India 🗓 15 अग. 2026, 11:03 AM 👁 6
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने करूर के पीड़ितों के रिश्तेदारों को नौकरी देने के लिए मार्ग साफ़ किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि तमिलनाडु सरकार करूर जिले में पीड़ितों के रिश्तेदारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। इस निर्णय ने उन कानूनी बाधाओं को हटाया है जो पहले राज्य को ऐसे लाभ देने से रोकती थीं। रिश्तेदारों को नौकरी देने की अनुमति देकर, अदालत का उद्देश्य उस घटना से प्रभावित परिवारों का समर्थन करना है, जिसमें कई लोगों को चोट या मृत्यु हुई। यह निर्णय एक मुआवजा योजना को लागू करने में मदद करेगा जिसमें आजीविका सहायता शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत के निर्देश पर कार्य करने की तत्परता व्यक्त की है।
📲Get App