📷 चित्र स्रोत: TOI India (via NewsData)
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कोलगेट अपील सुनने की अनुमति दी
✍️ TOI India
🗓 30 जुल. 2026, 11:40 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने 12‑वर्षीय निर्देश को संशोधित करते हुए कोलगेट अपीलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय में भी दायर करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक लंबे समय से चल रहे आदेश को नरम किया, जिसमें कोलगेट अपीलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनने की आवश्यकता थी। अब पक्ष ट्रायल कोर्ट के बरी या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं।
यह निर्णय बारह वर्ष पहले जारी निर्देश को संशोधित करता है, जो सुप्रीम कोर्ट को इन अपीलों का एकमात्र मंच बनाता था। वरिष्ठ वकील कापिल सिबल ने पहले तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में प्रथम अपील मंच नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट मामलों को वर्गीकृत करेगा और 18 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगा, जिससे आगे के अपीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुना जा सकेगा।
यह निर्णय बारह वर्ष पहले जारी निर्देश को संशोधित करता है, जो सुप्रीम कोर्ट को इन अपीलों का एकमात्र मंच बनाता था। वरिष्ठ वकील कापिल सिबल ने पहले तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में प्रथम अपील मंच नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट मामलों को वर्गीकृत करेगा और 18 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगा, जिससे आगे के अपीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुना जा सकेगा।