📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
देश
सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार माना
✍️ The Quint
🗓 28 जुल. 2026, 07:03 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार घोषित किया, नागरिकों के सभा के अधिकार को मजबूत किया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यह स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, जिससे लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता की महत्ता पर बल दिया गया।
निर्णय में कोर्ट ने यह दोहराया कि प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुरक्षित है, बशर्ते यह शांतिपूर्ण हो और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित न करे।
यह फैसला पुलिस के प्रदर्शन के दौरान व्यवहार को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, और कोर्ट ने 28 जुलाई को NEET पुलिस अत्याचार मामले की सुनवाई तय की है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है और भविष्य के नागरिक अवज्ञा मामलों के लिए मिसाल कायम करता है।
निर्णय में कोर्ट ने यह दोहराया कि प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुरक्षित है, बशर्ते यह शांतिपूर्ण हो और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित न करे।
यह फैसला पुलिस के प्रदर्शन के दौरान व्यवहार को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, और कोर्ट ने 28 जुलाई को NEET पुलिस अत्याचार मामले की सुनवाई तय की है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है और भविष्य के नागरिक अवज्ञा मामलों के लिए मिसाल कायम करता है।