📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Xufanc
राजनीति
सिरोही में 2026 के स्थानीय चुनावों से पहले पेट्रोल‑डीजल रिज़र्व और हथियार जमा अनिवार्य
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 20 अग. 2026, 10:37 PM
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राजस्थान सरकार ने सिरोही में पेट्रोल‑पंपों को 1,000 लीटर पेट्रोल और 2,000 लीटर डीजल का रिज़र्व रखने और लाइसेंसी हथियारों को चुनाव से पहले जमा कराने का निर्देश जारी किया है।
राजस्थान के सिरोही जिले में 2026 के नगर निकाय‑पंचायती चुनावों की तैयारियों में तेज़ी आई है। चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत जिले के सभी लाइसेंसी पेट्रोल पंपों को कम से कम 1,000 लीटर पेट्रोल और 2,000 लीटर डीजल का रिज़र्व स्टॉक रखना अनिवार्य किया गया है। अधिकारी इस कदम को ईंधन की कमी या कीमतों में उछाल को रोकने के उपाय के रूप में देखते हैं, जिससे मतदाता और चुनाव कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो।
साथ ही, पुलिस को सभी लाइसेंसी हथियारों को चुनाव से पहले जमा कराने का निर्देश दिया गया है। लाइसेंसी गन मालिकों को अपने हथियार नजदीकी थाने में सौंपने होंगे, जिससे चुनाव के दौरान हिंसा की संभावना कम हो सके।
स्थानीय अधिकारी इन निर्देशों की पूर्ति की निगरानी करेंगे और उल्लंघन करने पर मौजूदा चुनाव नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इन आदेशों के तहत जिले के सभी लाइसेंसी पेट्रोल पंपों को कम से कम 1,000 लीटर पेट्रोल और 2,000 लीटर डीजल का रिज़र्व स्टॉक रखना अनिवार्य किया गया है। अधिकारी इस कदम को ईंधन की कमी या कीमतों में उछाल को रोकने के उपाय के रूप में देखते हैं, जिससे मतदाता और चुनाव कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो।
साथ ही, पुलिस को सभी लाइसेंसी हथियारों को चुनाव से पहले जमा कराने का निर्देश दिया गया है। लाइसेंसी गन मालिकों को अपने हथियार नजदीकी थाने में सौंपने होंगे, जिससे चुनाव के दौरान हिंसा की संभावना कम हो सके।
स्थानीय अधिकारी इन निर्देशों की पूर्ति की निगरानी करेंगे और उल्लंघन करने पर मौजूदा चुनाव नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।