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04 अक्टू. 2026•
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सिक्किम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई नियमों के तहत 4‑तरफ़ा कचरा विभाजन अनिवार्य किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Anilrini
स्थानीय

सिक्किम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई नियमों के तहत 4‑तरफ़ा कचरा विभाजन अनिवार्य किया

✍️ India Today NE 🗓 03 अक्टू. 2026, 11:36 PM 👁 17
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सिक्किम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार श्रेणियों में कचरा विभाजन प्रणाली लागू की है, जिससे राज्य भर के घरों और व्यवसायों को इसका पालन करना अनिवार्य हो गया है।

सिक्किम, गंगटोक – राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई नियमावली जारी की है, जिसके तहत कचरे को चार अलग-अलग वर्गों में बाँटना अनिवार्य किया गया है: जैविक, पुनर्चक्रण योग्य, ख़तरनाक और शेष कचरा। यह निर्देश राज्य कचरा प्रबंधन नियमों के तहत सभी आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक संस्थानों पर लागू होगा।

बोर्ड ने चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना बताई है, जिसमें पहले कुछ जिलों में पायलट कार्यक्रम चलाया जाएगा और वर्ष के अंत तक पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। स्थानीय निकायों को अलग-अलग संग्रह बिन प्रदान करने और नागरिकों को सही विभाजन की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लैंडफ़िल पर दबाव कम करने, रीसाइक्लिंग दर बढ़ाने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता को बचाने में मदद करेगा। नियमों के उल्लंघन पर बोर्ड द्वारा निर्धारित दंड लागू किया जाएगा।
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