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सिक्किम हाईकोर्ट ने 2019 ब्रेक‑फेल दुर्घटना में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Yoghya Derivative work: UnpetitproleX
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सिक्किम हाईकोर्ट ने 2019 ब्रेक‑फेल दुर्घटना में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 09 सित. 2026, 11:32 PM 👁 21
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सिक्किम हाईकोर्ट ने 2019 में ब्रेक फेल होने से हुई सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिससे पहले ट्रिब्यूनल के निर्णय को उलट दिया गया।

सिक्किम हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2019 में हुई एक सड़क दुर्घटना में ब्रेक फेल होने के कारण मृतक के परिवार को पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह दुर्घटना राज्य के एक राजमार्ग पर हुई थी, जहाँ वाहन के ब्रेक पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, जिससे टक्कर मारकर मृत्यु हो गई।

पहले एक ट्रिब्यूनल ने इस मुआवजा दावे को खारिज कर दिया था, यह कहकर कि उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिये पर्याप्त सबूत नहीं थे। याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की, यह तर्क देते हुए कि ब्रेक फेल होना स्पष्ट यांत्रिक दोष था और सीधे मृत्यु का कारण बना।

उच्च न्यायालय ने मामले के दस्तावेज़ों और विशेषज्ञ गवाहियों की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वाहन के ब्रेक की खराबी ही इस त्रासदी की मुख्य वजह थी। इसलिए अदालत ने संबंधित पक्ष को निर्धारित राशि भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत मिल सके।

यह फैसला वाहन मालिकों और निर्माताओं को सुरक्षा लापरवाही के लिये जवाबदेह ठहराने की न्यायिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और सड़क परिवहन में उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे वाहन रखरखाव मानकों की कड़ी जाँच को प्रोत्साहन मिलेगा।
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