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राजनीति
शार्जील इमाम को रिश्तेदार की शादी में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मिली
✍️ Mid-Day
🗓 22 सित. 2026, 04:32 PM
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पूर्व सांसद शार्जील इमाम को अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दी गई, जिससे वे 4 से 10 अक्टूबर तक अपने रिश्तेदार की शादी में भाग ले सकें।
अदालत ने पूर्व सांसद शार्जील इमाम को अंतरिम जमानत दी है, जिससे वे 4 से 10 अक्टूबर तक अपने रिश्तेदार की शादी में भाग ले सकें। यह जमानत अस्थायी है और मामले के आगे चलने के दौरान उन्हें स्वतंत्र रहने की अनुमति देती है। जमानत की शर्तों के तहत इमाम से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी अदालत के निर्देशों का पालन करें और समय-समय पर रिपोर्ट करें। इस समय तक कानूनी कार्यवाही के बारे में और कोई जानकारी जारी नहीं की गई है।