📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maywe46
अपराध
सीहोर कोर्ट ने संजू कौशल को नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए आजीवन कारावास, पत्नी को 5 साल की सजा
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 02 नव. 2026, 06:01 PM
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सीहोर की विशेष कोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले संजू कौशल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उनकी पत्नी पूजा कौशल को पाँच साल की जेल और पीड़िता को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।
सीहोर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में संजू कौशल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए भारतीय कानून में अधिकतम दंड है।
अदालत ने यह भी पाया कि उसकी पत्नी पूजा कौशल ने इस अपराध में सहयोग किया, जिसके कारण उसे पाँच साल की कठोर जेल की सजा दी गई।
सज़ा के साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी जारी किया गया, जिससे उसके शारीरिक‑मानसिक आघात की भरपाई हो सके।
यह फैसला बाल यौन शोषण के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाता है और साथियों की जिम्मेदारी को भी उजागर करता है, जिससे मध्य प्रदेश में कानूनी निवारक प्रभाव मजबूत होता है।
स्थानीय मीडिया ने इस मामले को रिपोर्ट किया है, जो पीड़िता के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि है और भारत में लैंगिक हिंसा के खिलाफ चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है।
अदालत ने यह भी पाया कि उसकी पत्नी पूजा कौशल ने इस अपराध में सहयोग किया, जिसके कारण उसे पाँच साल की कठोर जेल की सजा दी गई।
सज़ा के साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी जारी किया गया, जिससे उसके शारीरिक‑मानसिक आघात की भरपाई हो सके।
यह फैसला बाल यौन शोषण के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाता है और साथियों की जिम्मेदारी को भी उजागर करता है, जिससे मध्य प्रदेश में कानूनी निवारक प्रभाव मजबूत होता है।
स्थानीय मीडिया ने इस मामले को रिपोर्ट किया है, जो पीड़िता के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि है और भारत में लैंगिक हिंसा के खिलाफ चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है।