📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Brajesh Ohdar
बिज़नेस
सेबी ने छोटे‑मूल्य ऋण इश्यू में मर्चेंट बैंकरों को छूट देने पर विचार किया
✍️ Asianet Newsable
🗓 28 अग. 2026, 09:36 AM
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सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया छोटे‑मूल्य ऋण प्रतिभूतियों के लिये मर्चेंट बैंकरों को कुछ नियामक नियमों से मुक्त करने की संभावना पर विचार कर रहा है।
सेबी ने छोटे‑मूल्य के ऋण इश्यू को लेकर मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा की घोषणा की है, जिससे मर्चेंट बैंकरों के लिए अनुपालन सरल हो सके। वर्तमान नियमों के तहत, मर्चेंट बैंकरों को एक निश्चित सीमा से नीचे के ऋण इश्यू पर भी अनुमोदन और विस्तृत प्रकटीकरण करना पड़ता है, जिसे उद्योग ने अतिरिक्त लागत और देरी के रूप में बताया है। इस पर चर्चा में शामिल स्रोतों के अनुसार, नियामक एक ऐसी छूट पर विचार कर रहा है जिससे मर्चेंट बैंकर छोटे‑मूल्य के ऋण साधनों को पूरी अनुमोदन प्रक्रिया के बिना जारी कर सकें, जबकि बुनियादी प्रकटीकरण मानकों के माध्यम से निवेशक सुरक्षा बनी रहेगी। यह प्रस्ताव सेबी के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत के ऋण बाजार को गहरा करना और विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों को फंड जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंतिम निर्णय हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा। इस बदलाव से लेन‑देन का समय और लागत घटने की संभावना है, जिससे कॉर्पोरेट बांड बाजार में भागीदारी बढ़ सकती है।