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06 नव. 2026•
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चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / https://silverscreen.in
अपराध

चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज

✍️ The Economic Times 🗓 22 जुल. 2026, 01:44 PM 👁 71
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सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत देने के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इस निर्णय के साथ निचली अदालत के बघेल को जमानत पर रिहा करने के आदेश को बरकरार रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट का चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को पलटने के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और छत्तीसगढ़ सरकार ने बघेल को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब बघेल को जमानत पर रिहा करने का रास्ता साफ कर दिया है। मामले की जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे के कारण इस फैसले के परिणामों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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