📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
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सुप्रीम कोर्ट: विवाहित बेटियों को भी मिलेगी नियुक्ति
✍️ Live Law
🗓 31 जुल. 2026, 06:33 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विवाहित बेटियों को करुणामय नियुक्ति नीति से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह नीति मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करती है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला करुणामय नियुक्ति नीति की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह नीति मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाहित बेटियों को भी इस नीति का लाभ मिलने का अधिकार है। यह निर्णय उन कई परिवारों को राहत पहुंचाने की उम्मीद है जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से प्रभावित हुए हैं। करुणामय नियुक्ति नीति एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करने में मदद करता है।