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स्वामित्व योजना में लापरवाही पर डिण्डौरी में पटवारी रविराज चौहान को निलंबित
स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही और शासकीय दायित्वों का निर्वहन न करने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिण्डौरी ने पटवारी रविराज चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने तथा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिण्डौरी ने पटवारी श्री रविराज चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, नायब तहसीलदार अमरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर यह सख्त कार्यवाही की गई है। पटवारी श्री चौहान ग्राम भैंसवाही पटवारी हल्का नंबर 77, राजस्व निरीक्षक मंडल सक्का में पदस्थ थे।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के आवासीय भूखंडों का अभिलेख तैयार कर अधिकार अभिलेख एवं रजिस्ट्री वितरित किए जाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। हालांकि, संबंधित हल्के में भौतिक सत्यापन, सर्वेक्षण तथा स्वामित्व योजना के आवेदन एवं रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान ई-केवाईसी की प्रगति में देरी तथा हल्के से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही सामने आई।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत जारी आदेश में पटवारी श्री रविराज चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय डिण्डौरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के आवासीय भूखंडों का अभिलेख तैयार कर अधिकार अभिलेख एवं रजिस्ट्री वितरित किए जाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। हालांकि, संबंधित हल्के में भौतिक सत्यापन, सर्वेक्षण तथा स्वामित्व योजना के आवेदन एवं रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान ई-केवाईसी की प्रगति में देरी तथा हल्के से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही सामने आई।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत जारी आदेश में पटवारी श्री रविराज चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय डिण्डौरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।