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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
SC ने चार हफ्ते बाद तय की सुनवाई
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बालियान की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा MCOCA के तहत संगठित अपराध के लिए दर्ज किया गया था।
#SupremeCourt
SC ने चार हफ्ते बाद तय की सुनवाई
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बालियान की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा MCOCA के तहत संगठित अपराध के लिए दर्ज किया गया था।
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