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22 सित. 2026
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सूचना का अधिकार अधिनियम: प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को सूचना अधिकारी नहीं माना जाएगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Saachith
राजनीति

सूचना का अधिकार अधिनियम: प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को सूचना अधिकारी नहीं माना जाएगा

✍️ Live Law 🗓 21 जुल. 2026, 09:32 PM 👁 21
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सूचना का अधिकार अधिनियम स्पष्ट करता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को धारा 5 के मानदंडों को पूरा किए बिना सूचना अधिकारी नहीं माना जाएगा। यह निर्णय सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की भूमिका पर स्पष्टता लाई है, जिसमें कहा गया है कि इसे स्वचालित रूप से सूचना अधिकारी नहीं माना जाएगा। यह अंतर सरकारी संस्थानों द्वारा नागरिकों को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित मानदंडों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके द्वारा, यह सरकारी निकायों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने का उद्देश्य रखता है। इस स्पष्टीकरण के परिणामों पर सरकारी संस्थानों और सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से जानकारी तक पहुंचने वाले नागरिकों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी।
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