📷 चित्र स्रोत: TOI City (via NewsData)
देश
जन्मदिन पार्टी में बासी खाना परोसने पर रेस्टोरेंट पर 50,000 रुपये का जुर्माना
✍️ TOI City
🗓 18 जून 2026, 06:31 PM
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तिरुवनंतपुरम की एक उपभोक्ता अदालत ने एक रेस्टोरेंट को बच्चे की जन्मदिन पार्टी में बासी खाना परोसने और सेवा में कमी के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
तिरुवनंतपुरम की जिला उपभोक्ता आयोग ने एक स्थानीय रेस्टोरेंट को ग्राहक को 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिनकी बेटी की पहली जन्मदिन की पार्टी घटिया भोजन और सेवा से प्रभावित हुई थी। आयोग ने रेस्टोरेंट के प्रबंधन को इस चूक के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार पाया।
ग्राहक द्वारा लगाए गए आरोपों में बैंक्वेट हॉल में अंतिम समय में बदलाव, खाली फूड कंटेनर और कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति शामिल थी। इसके अतिरिक्त, परोसे गए व्यंजनों की गुणवत्ता और ताजगी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गईं, जिसमें बासी भोजन की शिकायतें भी शामिल थीं।
आयोग के फैसले में यह स्थापित किया गया है कि रेस्टोरेंट के प्रबंधक और प्रबंध निदेशक दोनों सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी हैं। यह निर्णय महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजनों के लिए सेवा मानकों और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
ग्राहक द्वारा लगाए गए आरोपों में बैंक्वेट हॉल में अंतिम समय में बदलाव, खाली फूड कंटेनर और कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति शामिल थी। इसके अतिरिक्त, परोसे गए व्यंजनों की गुणवत्ता और ताजगी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गईं, जिसमें बासी भोजन की शिकायतें भी शामिल थीं।
आयोग के फैसले में यह स्थापित किया गया है कि रेस्टोरेंट के प्रबंधक और प्रबंध निदेशक दोनों सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी हैं। यह निर्णय महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजनों के लिए सेवा मानकों और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।