📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pratap Public School, India
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राजकोट में जन्माष्टमी मेले के आयोजकों के लिए नई 15‑दस्तावेज़ SOP, 5×5 फीट सूचना बोर्ड अनिवार्य
✍️ Bhaskar English
🗓 19 अग. 2026, 07:40 AM
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गुजरात के राजकोट में जन्माष्टमी मेले के आयोजकों के लिए नई 15‑दस्तावेज़ SOP जारी की गई, जिसमें हर स्टॉल पर 5×5 फुट सूचना बोर्ड अनिवार्य किया गया है।
राजकोट नगर निगम ने आने वाले जन्माष्टमी मेले के लिए 15‑दस्तावेज़ीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस कदम का उद्देश्य कार्यक्रम को व्यवस्थित करना, दर्शकों की सुरक्षा बढ़ाना और सभी स्थानों पर समान जानकारी उपलब्ध कराना है।
SOP की प्रमुख शर्त के तौर पर प्रत्येक विक्रेता स्टॉल या प्रदर्शनी बूथ पर 5×5 फुट का सूचना बोर्ड अनिवार्य किया गया है। इस बोर्ड में स्टॉल का नाम, संपर्क विवरण, सुरक्षा निर्देश और नगर निगम द्वारा जारी कोई भी नोटिस दिखाना आवश्यक है।
आयोजकों को मेले की शुरुआत से पहले इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, और बोर्ड की उपस्थिति व सटीकता की जाँच के लिए निरीक्षण किए जाएंगे। इस उपाय से भीड़ प्रबंधन में सुधार और मेले के दौरान दर्शकों को स्पष्ट, सुलभ जानकारी मिलने की उम्मीद है।
SOP की प्रमुख शर्त के तौर पर प्रत्येक विक्रेता स्टॉल या प्रदर्शनी बूथ पर 5×5 फुट का सूचना बोर्ड अनिवार्य किया गया है। इस बोर्ड में स्टॉल का नाम, संपर्क विवरण, सुरक्षा निर्देश और नगर निगम द्वारा जारी कोई भी नोटिस दिखाना आवश्यक है।
आयोजकों को मेले की शुरुआत से पहले इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, और बोर्ड की उपस्थिति व सटीकता की जाँच के लिए निरीक्षण किए जाएंगे। इस उपाय से भीड़ प्रबंधन में सुधार और मेले के दौरान दर्शकों को स्पष्ट, सुलभ जानकारी मिलने की उम्मीद है।