📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Digital Presidential Library, Rashtrapati Bhavan (
राजनीति
राजस्थान में छिपे विवाह पर 5 साल तक की सज़ा, लाइव‑इन जोड़ों के लिए नया प्रावधान
✍️ Bhaskar English
🗓 23 अग. 2026, 03:17 PM
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राजस्थान के यूसीसी बिल में ऐसा प्रावधान शामिल किया गया है जिससे छिपे हुए विवाह को छिपाने वाले लाइव‑इन जोड़े को अधिकतम पाँच साल की जेल हो सकती है।
राजस्थान विधानसभा ने यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल में एक नया प्रावधान जोड़ते हुए उन लाइव‑इन जोड़ों को लक्षित किया है जो अपने वैध विवाह को छिपाते हैं। इस प्रावधान के तहत, यदि कोई जोड़ा अपने वैवाहिक स्थिति को छुपाकर लाइव‑इन संबंध का दिखावा करता है, तो उसे धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है।
कानून के अनुसार, ऐसे धोखे के लिए अधिकतम पाँच साल की जेल और जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह दंड संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकार और सामाजिक सुरक्षा लाभों में संभावित छेड़छाड़ को रोकने के उद्देश्य से है।
क़ानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन राज्य की व्यक्तिगत कानूनों को एकरूप बनाने की दिशा में है, परन्तु यह गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न कर सकता है और इरादे का प्रमाण बिना मुश्किल हो सकता है।
राजस्थान सरकार ने बताया कि बिल को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रावधान लागू होगा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी की जाएगी।
कानून के अनुसार, ऐसे धोखे के लिए अधिकतम पाँच साल की जेल और जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह दंड संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकार और सामाजिक सुरक्षा लाभों में संभावित छेड़छाड़ को रोकने के उद्देश्य से है।
क़ानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन राज्य की व्यक्तिगत कानूनों को एकरूप बनाने की दिशा में है, परन्तु यह गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न कर सकता है और इरादे का प्रमाण बिना मुश्किल हो सकता है।
राजस्थान सरकार ने बताया कि बिल को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रावधान लागू होगा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी की जाएगी।