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राजस्थान में हाईवे किनारे निर्माण पर रोक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiv vilas
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राजस्थान में हाईवे किनारे निर्माण पर रोक

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 04 अग. 2026, 04:36 PM 👁 38
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान के राजस्व विभाग ने हाईवे के निकट जमीन उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी है। हाईवे के 40 मीटर के भीतर नए निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जहां राजस्व विभाग ने हाईवे के निकट जमीन उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी है। यह कदम विभिन्न हितधारकों पर प्रभाव डालेगा, जिनमें होटल और ढाबा मालिक शामिल हैं जो हाईवे के किनारे स्थापना करने की योजना बना रहे थे। हाईवे के 40 मीटर के भीतर नए निर्माण पर प्रतिबंध हाईवे के किनारे विकास को विनियमित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसके अलावा, हाईवे के 75 मीटर के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे होटल और ढाबा जैसे व्यवसाय प्रभावित होंगे।
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