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राजस्थान हाई कोर्ट शुक्रवार को कर ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा विस्तार पर सुनवाई करेगा
✍️ Taxscan
🗓 22 सित. 2026, 10:36 PM
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राजस्थान हाई कोर्ट ने कर ऑडिट रिपोर्ट की दाखिला समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई तय की है।
राजस्थान हाई कोर्ट शुक्रवार को कर ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका उन करदाताओं द्वारा दायर की गई है जो मानते हैं कि वर्तमान नियत तिथि व्यवसायों और पेशेवरों पर अत्यधिक दबाव डालती है।
कर ऑडिट रिपोर्ट, आयकर अधिनियम के तहत अनिवार्य, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद निर्धारित समय में जमा करनी होती है। वर्तमान समय सीमा को कई संस्थाओं ने कठिनाईपूर्ण बताया है, जिससे इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ी है।
सुनवाई में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे, जबकि राजस्व विभाग संभावित राजस्व प्रभावों को उजागर कर सकता है। यदि कोर्ट समय सीमा में बदलाव का आदेश देता है, तो यह निर्णय स्पष्ट करेगा।
समय सीमा में विस्तार से करदाताओं को राहत मिल सकती है, परन्तु राज्य की कर संग्रह प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। अंतिम आदेश सुनवाई के बाद जारी किया जाएगा।
कर ऑडिट रिपोर्ट, आयकर अधिनियम के तहत अनिवार्य, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद निर्धारित समय में जमा करनी होती है। वर्तमान समय सीमा को कई संस्थाओं ने कठिनाईपूर्ण बताया है, जिससे इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ी है।
सुनवाई में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे, जबकि राजस्व विभाग संभावित राजस्व प्रभावों को उजागर कर सकता है। यदि कोर्ट समय सीमा में बदलाव का आदेश देता है, तो यह निर्णय स्पष्ट करेगा।
समय सीमा में विस्तार से करदाताओं को राहत मिल सकती है, परन्तु राज्य की कर संग्रह प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। अंतिम आदेश सुनवाई के बाद जारी किया जाएगा।