📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कृषि कॉलेजों की बीएससी काउंसिलिंग मांग खारिज की
✍️ Amar Ujala · Jodhpur
🗓 20 अक्टू. 2026, 11:31 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कई निजी कृषि कॉलेजों की 2026‑27 सत्र की बीएससी एग्रीकल्चर काउंसिलिंग में शामिल होने की याचिकाएँ खारिज कर दीं।
जोधपुर, राजस्थान – राजस्थान हाईकोर्ट ने कई निजी कृषि कॉलेजों द्वारा दायर किए गए याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनका उद्देश्य अपने छात्रों को 2026‑27 सत्र की बीएससी एग्रीकल्चर काउंसिलिंग में शामिल करना था। कोर्ट ने कहा कि इन संस्थानों ने काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बाहर रखे जाने से कृषि शिक्षा के इच्छुक छात्रों के अवसर सीमित हो जाएंगे, पर न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमानुसार मानकों का पालन अनिवार्य है।
इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश मिला कि निजी संस्थानों को राज्य के काउंसिलिंग सूची में शामिल होने से पहले नियामक ढांचे का पालन करना होगा। यह आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
कोर्ट ने शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को दोहराया और निजी कॉलेजों को आवश्यक मानदंडों को पूरा करने या मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।
छात्रों और कॉलेज प्रशासन को राज्य शिक्षा विभाग के आगे के निर्देशों पर नज़र रखने की सलाह दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बाहर रखे जाने से कृषि शिक्षा के इच्छुक छात्रों के अवसर सीमित हो जाएंगे, पर न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमानुसार मानकों का पालन अनिवार्य है।
इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश मिला कि निजी संस्थानों को राज्य के काउंसिलिंग सूची में शामिल होने से पहले नियामक ढांचे का पालन करना होगा। यह आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
कोर्ट ने शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को दोहराया और निजी कॉलेजों को आवश्यक मानदंडों को पूरा करने या मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।
छात्रों और कॉलेज प्रशासन को राज्य शिक्षा विभाग के आगे के निर्देशों पर नज़र रखने की सलाह दी गई है।