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17 सित. 2026
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राजस्थान हाई कोर्ट ने CLAT उम्मीदवार की आरक्षण वर्ग बदलने की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
शिक्षा

राजस्थान हाई कोर्ट ने CLAT उम्मीदवार की आरक्षण वर्ग बदलने की याचिका खारिज की

✍️ Live Law 🗓 17 सित. 2026, 02:36 AM 👁 9
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राजस्थान हाई कोर्ट ने CLAT परिणाम के बाद आरक्षण वर्ग बदलने की मांग करने वाले उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसे उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी है, जिसने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के परिणामों के बाद अपने आरक्षण वर्ग में बदलाव की मांग की थी। उम्मीदवार ने कहा था कि प्रवेश प्रक्रिया में उसे जो आरक्षण वर्ग दिया गया है, वह उसकी वास्तविक पात्रता को प्रतिबिंबित नहीं करता, और कोर्ट से वर्ग परिवर्तन का निर्देश देने को कहा।

bench ने याचिका की सुनवाई की और यह पाया कि आरक्षण वर्गों का निर्धारण वैधानिक दिशानिर्देशों और सत्यापित दस्तावेज़ों के आधार पर किया जाता है, इसलिए प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस कारण, उम्मीदवार की मूल आरक्षण स्थिति को अपरिवर्तित रहने का आदेश दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि अदालतें आम तौर पर शैक्षणिक प्रवेश से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों को तब तक नहीं बदलतीं जब तक कि प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितता या कानून का उल्लंघन न हो। यह निर्णय CLAT आयोजित करने वाले निकाय द्वारा प्रकाशित आरक्षण ढांचे की स्थिरता को रेखांकित करता है।

CLAT के परिणाम इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए थे और वे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक कानून कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए अभी भी मान्य हैं, जिसमें आरक्षण नियम प्रारम्भिक रूप से प्रकाशित अनुसार लागू रहेंगे।
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