📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
नौकरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2016 एसआई भर्ती की नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश, 50% आरक्षण सीमा लागू
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 30 अक्टू. 2026, 01:17 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग को पदों की श्रेणीवार पुनर्गणना कर 180 दिनों के भीतर 2016 एसआई भर्ती की नई मेरिट सूची जारी करने और 50% आरक्षण सीमा का पालन करने का निर्देश दिया।
जयपुर, 30 अक्टूबर — राजस्थान हाईकोर्ट की एक बेंच, जिसका अध्यक्ष न्यायाधीश अशोक कुमार जैन हैं, ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को 2016 के सब‑इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती के पदों की श्रेणीवार पुनर्गणना कर 180 दिनों के भीतर नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण की सीमा कुल पदों के 50 % से अधिक नहीं होनी चाहिए, और नई सूची में यह सीमा सभी वर्गों में लागू होनी चाहिए।
पहले जारी की गई सूची में शामिल उम्मीदवारों की स्थिति पुनर्गणना के बाद बदल सकती है। यह आदेश मूल गणना में संभावित त्रुटियों को सुधारने और आरक्षण के सिद्धांत को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है।
हाईकोर्ट की यह कार्रवाई उन याचिकाओं के बाद हुई है, जिनमें कहा गया था कि पूर्व सूची 50 % आरक्षण सीमा का उल्लंघन कर सकती है, जिससे चयन प्रक्रिया की न्यायिक जाँच की गई।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण की सीमा कुल पदों के 50 % से अधिक नहीं होनी चाहिए, और नई सूची में यह सीमा सभी वर्गों में लागू होनी चाहिए।
पहले जारी की गई सूची में शामिल उम्मीदवारों की स्थिति पुनर्गणना के बाद बदल सकती है। यह आदेश मूल गणना में संभावित त्रुटियों को सुधारने और आरक्षण के सिद्धांत को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है।
हाईकोर्ट की यह कार्रवाई उन याचिकाओं के बाद हुई है, जिनमें कहा गया था कि पूर्व सूची 50 % आरक्षण सीमा का उल्लंघन कर सकती है, जिससे चयन प्रक्रिया की न्यायिक जाँच की गई।