📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक को 180 दिन का पूर्ण वेतन वाला मातृत्व अवकाश दिया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 21 अक्टू. 2026, 02:31 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रसव के बाद नई स्कूल में लौटने वाली शिक्षिका को 180 दिन का पूर्ण वेतन वाला मातृत्व अवकाश मिलेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नई स्कूल में कार्यभार संभालने वाली शिक्षिका को प्रसव के बाद 180 दिन का पूर्ण वेतन वाला मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने श्रम एवं शिक्षा संबंधित मौजूदा कानूनों की व्याख्या कर राज्य सरकार को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय उन शिक्षिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो पेशेवर जिम्मेदारियों और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। पूर्ण वेतन के साथ अवकाश प्रदान कर कोर्ट ने राज्य भर में महिला शिक्षकों के समान अधिकार स्थापित करने की कोशिश की है।
राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश तुरंत लागू किया जाएगा, और शिक्षा विभाग को अवकाश एवं वेतन प्रक्रिया को संभालने का काम सौंपा गया है। यह आदेश भविष्य में शिक्षक कल्याण से जुड़ी नीतियों पर चर्चा को प्रभावित कर सकता है और राज्य की मातृत्व अवकाश दिशानिर्देशों में संशोधन की संभावना को बढ़ा सकता है।
यह निर्णय उन शिक्षिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो पेशेवर जिम्मेदारियों और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। पूर्ण वेतन के साथ अवकाश प्रदान कर कोर्ट ने राज्य भर में महिला शिक्षकों के समान अधिकार स्थापित करने की कोशिश की है।
राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश तुरंत लागू किया जाएगा, और शिक्षा विभाग को अवकाश एवं वेतन प्रक्रिया को संभालने का काम सौंपा गया है। यह आदेश भविष्य में शिक्षक कल्याण से जुड़ी नीतियों पर चर्चा को प्रभावित कर सकता है और राज्य की मातृत्व अवकाश दिशानिर्देशों में संशोधन की संभावना को बढ़ा सकता है।