📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TheSlumPanda
राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव में 25 सितंबर के पुनर्मतदान को रोका
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 24 सित. 2026, 09:15 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के 25 सितंबर के पुनर्मतदान पर रोक लगाई, यह फैसला वार्ड 11 के पार्षद विनीता पूनिया की याचिका के बाद आया।
25 सितंबर को खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के पुनर्मतदान का समय निर्धारित था, क्योंकि पहले के मतदान में स्पष्ट परिणाम नहीं निकला था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वार्ड 11 के पार्षद विनीता पूनिया की याचिका पर सुनवाई के बाद पुनर्मतदान पर रोक लगाने का आदेश दिया। विनीता पूनिया ही इस पद की प्रत्याशी भी हैं।
इस आदेश के तहत उस रात के सभी मतदान कार्यों को निलंबित किया गया है और चुनाव अधिकारियों को आगे के आदेश तक मतदान रोकने का निर्देश दिया गया है।
यह फैसला क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है, जहाँ स्थानीय दल कोर्ट के अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वार्ड 11 के पार्षद विनीता पूनिया की याचिका पर सुनवाई के बाद पुनर्मतदान पर रोक लगाने का आदेश दिया। विनीता पूनिया ही इस पद की प्रत्याशी भी हैं।
इस आदेश के तहत उस रात के सभी मतदान कार्यों को निलंबित किया गया है और चुनाव अधिकारियों को आगे के आदेश तक मतदान रोकने का निर्देश दिया गया है।
यह फैसला क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है, जहाँ स्थानीय दल कोर्ट के अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।