📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2025 तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्तियों पर अंतरिम रोक बढ़ाई, बोर्ड को 2 हफ्ते का जवाब समय
✍️ Amar Ujala · Jodhpur
🗓 25 अग. 2026, 08:17 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 2025 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल‑1) में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर अंतरिम रोक बढ़ा दी, तथा कर्मचारी चयन बोर्ड को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में 2025 के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल‑1) में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर लगाए गए अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। यह आदेश कानूनी विवाद सुलझने तक भर्ती प्रक्रिया को रोकता है।
इस भर्ती में राज्य भर में तृतीय श्रेणी के शिक्षक पदों को भरना था, पर परीक्षा के कुछ प्रश्नों और उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। इस कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।
कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दो हफ्ते का समय दिया है ताकि वह आपत्तियों के जवाब में लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सके। इस अवधि में रोक बरकरार रहेगी और कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।
यह निर्णय शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है, जिन्हें बोर्ड की प्रतिक्रिया और आगे के न्यायालयीय निर्देशों का इंतजार करना पड़ेगा।
इस भर्ती में राज्य भर में तृतीय श्रेणी के शिक्षक पदों को भरना था, पर परीक्षा के कुछ प्रश्नों और उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। इस कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।
कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दो हफ्ते का समय दिया है ताकि वह आपत्तियों के जवाब में लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सके। इस अवधि में रोक बरकरार रहेगी और कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।
यह निर्णय शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है, जिन्हें बोर्ड की प्रतिक्रिया और आगे के न्यायालयीय निर्देशों का इंतजार करना पड़ेगा।