📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस टीना डाबी के विरुद्ध अवमानना अपील खारिज की
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 02 नव. 2026, 08:15 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि खारिज अवमानना याचिका के खिलाफ सीधे अपील नहीं की जा सकती और आईएएस टीना डाबी सहित अधिकारियों की अपील को खारिज कर दिया।
जयपुर, राजस्थान – राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना कानून के एक प्रक्रिया संबंधी बिंदु को स्पष्ट किया, यह कहा कि अदालत द्वारा खारिज की गई याचिका के खिलाफ सीधे अपील नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने आईएएस अधिकारी टीना डाबी और अन्य अधिकारियों द्वारा दायर अपील की समीक्षा की।
अदालत ने पाया कि अपील मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत योग्य नहीं है और उसे खारिज कर दिया। यह निर्णय दर्शाता है कि एक बार अवमानना याचिका खारिज हो जाने पर, तत्काल अपील का मार्ग नहीं है; समाधान किसी अन्य विधि के माध्यम से ही संभव है।
निर्णय में मूल अवमानना आरोपों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। अमर उजाला ने इस बात को उजागर किया कि न्यायपालिका प्रक्रिया की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे रही है।
इस परिणाम के बाद मूल अवमानना प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी, और यदि अधिकारी इस मामले को आगे चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें वैकल्पिक कानूनी उपायों पर विचार करना होगा।
अदालत ने पाया कि अपील मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत योग्य नहीं है और उसे खारिज कर दिया। यह निर्णय दर्शाता है कि एक बार अवमानना याचिका खारिज हो जाने पर, तत्काल अपील का मार्ग नहीं है; समाधान किसी अन्य विधि के माध्यम से ही संभव है।
निर्णय में मूल अवमानना आरोपों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। अमर उजाला ने इस बात को उजागर किया कि न्यायपालिका प्रक्रिया की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे रही है।
इस परिणाम के बाद मूल अवमानना प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी, और यदि अधिकारी इस मामले को आगे चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें वैकल्पिक कानूनी उपायों पर विचार करना होगा।