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03 नव. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही के शिक्षक राहुल कुमार की निलंबन आदेश पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही के शिक्षक राहुल कुमार की निलंबन आदेश पर रोक लगाई

✍️ Amar Ujala · Jodhpur 🗓 03 नव. 2026, 01:31 PM 👁 19
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राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर पीठ ने सिरोही जिले के सरकारी शिक्षक राहुल कुमार की निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे आगे की सुनवाई तक वह अपने कर्तव्यों को जारी रख सकते हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर पीठ ने सिरोही जिले के सरकारी शिक्षक राहुल कुमार के खिलाफ जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत निलंबन का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक अदालत में आगे की सुनवाई नहीं हो जाती।

अदालत ने निलंबन को रद्द नहीं किया, बल्कि उसकी कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे कुमार अपने कर्तव्यों को जारी रख सकते हैं। इस रोक के अलावा कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं बताई गईं और आगे की सुनवाई का समय बाद में निर्धारित किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध राहत मांगने पर ऐसी रोकें अक्सर दी जाती हैं, विशेषकर जब प्रक्रिया में त्रुटि या अन्याय का दावा किया जाता है। यह निर्णय राजस्थान में सरकारी रोजगार संबंधी कार्यों की न्यायिक समीक्षा को दर्शाता है।

शिक्षा विभाग को आगे की निर्देशों का इंतजार करने और इस शिक्षक के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोकने का निर्देश दिया गया है। मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

अधिकारियों या शिक्षक के प्रतिनिधियों ने इस फैसले पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।
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