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राजनीति
सरकारी भूमि पर कब्जे के नियमन पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, यूडीएच विभाग से जवाब तलब
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 जुल. 2026, 06:31 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने संबंधी यूडीएच विभाग के एक सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों और कॉलोनियों के नियमन से संबंधित था।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यह आदेश किस अधिकार के तहत जारी किया गया था। अदालत ने विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
अदालत के निर्देशानुसार, यूडीएच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अब इस मामले में शपथ-पत्र के साथ अपना विस्तृत जवाब पेश करना होगा। अदालत का यह कदम सरकारी भूमि के नियमन को लेकर विभाग की नीति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा को दर्शाता है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यह आदेश किस अधिकार के तहत जारी किया गया था। अदालत ने विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
अदालत के निर्देशानुसार, यूडीएच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अब इस मामले में शपथ-पत्र के साथ अपना विस्तृत जवाब पेश करना होगा। अदालत का यह कदम सरकारी भूमि के नियमन को लेकर विभाग की नीति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा को दर्शाता है।