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राजनीति
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची से हटाने के खिलाफ याचिका खारिज की, अनुच्छेद 243ZG का समर्थन
✍️ Live Law
🗓 13 सित. 2026, 07:32 PM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची से हटाने के विरुद्ध याचिका खारिज कर दी, यह पुष्टि करते हुए कि अनुच्छेद 243ZG के तहत राज्य को नाम हटाने का अधिकार है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मतदाता ने अपनी मतदाता सूची से हटाने को रोकने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि हटाना वैध है और राज्य को अनुच्छेद 243ZG के तहत नाम हटाने का अधिकार है। अनुच्छेद 243ZG राज्य विधानसभाओं को मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने या विवरण अपडेट करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली और न्यायालय ने जोर दिया कि राज्य की सूची अपडेट करने की प्रक्रिया सही ढंग से पालन की गई थी। यह निर्णय राज्य की चुनावी सूचियों के प्रबंधन में स्वायत्तता के प्रति न्यायपालिका के समर्थन को दर्शाता है।