📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी जमानत आदेश की जांच के लिए एसआईटी का गठन, डीएसपी ने संभाली कमान
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 07 नव. 2026, 01:02 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने नाम से फर्जी जमानत आदेश के मामले में डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच का आदेश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने नाम से फर्जी जमानत आदेश तैयार करने के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाने का निर्देश दिया है।
इस टीम का नेतृत्व एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) करेंगे और साइबर‑क्राइम विशेषज्ञों की मदद से नकली दस्तावेज़ के स्रोत और प्रसार को ट्रैक करेंगे।
यह आदेश तब आया जब एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इस फर्जी आदेश का उपयोग एक आरोपी को रिहा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे न्यायिक प्राधिकरण के दुरुपयोग का संदेह उत्पन्न हुआ।
जांच में डिजिटल फुटप्रिंट, संचार रिकॉर्ड और किसी भी संभावित सहयोगियों की जाँच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी आदेश कैसे बनाया और वितरित किया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि उसकी नाम पर किसी भी प्रकार की नकल को कड़ी सज़ा मिलेगी और एसआईटी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करनी होगी।
इस टीम का नेतृत्व एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) करेंगे और साइबर‑क्राइम विशेषज्ञों की मदद से नकली दस्तावेज़ के स्रोत और प्रसार को ट्रैक करेंगे।
यह आदेश तब आया जब एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इस फर्जी आदेश का उपयोग एक आरोपी को रिहा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे न्यायिक प्राधिकरण के दुरुपयोग का संदेह उत्पन्न हुआ।
जांच में डिजिटल फुटप्रिंट, संचार रिकॉर्ड और किसी भी संभावित सहयोगियों की जाँच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी आदेश कैसे बनाया और वितरित किया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि उसकी नाम पर किसी भी प्रकार की नकल को कड़ी सज़ा मिलेगी और एसआईटी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करनी होगी।