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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 310 अतिक्रमण हटाने का आदेश, 6 किमी रोड से B2 बायपास तक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 310 अतिक्रमण हटाने का आदेश, 6 किमी रोड से B2 बायपास तक

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 25 अग. 2026, 09:37 AM 👁 45
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 22 गोदामों से B2 बायपास तक 6 किमी की सड़क पर 310 अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, प्रभावितों को 15 दिन का नोटिस दिया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 22 गोदामों से B2 बायपास तक फैले 6 किमी के रास्ते पर 310 अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जेडए के "पीला पंजा" योजना के तहत बायपास के विस्तार के लिए आवश्यक है।

कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। यदि वे समय सीमा के भीतर कार्य नहीं करते हैं तो नगर निगम द्वारा जबरन हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

यह कदम ट्रैफ़िक जाम और सार्वजनिक अधिकार‑मार्ग के उल्लंघन को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों को राहत मिलेगी।

जेडए के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे इस आदेश की निगरानी करेंगे और साफ़ किए गए क्षेत्र को बायपास के निर्माण के लिए उचित रूप से सौंपेंगे।
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