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राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने पीसीबी में जेएसओ नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर ठहराया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 29 अक्टू. 2026, 09:45 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहने का आदेश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (JSO) की सभी नियुक्तियाँ याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेंगी।
यह याचिका एक पूर्व उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी, जिसने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया और JSOs की नियुक्ति को पूरी तरह से रोकने की मांग की।
अदालत के आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि जब तक कानूनी विवाद का समाधान नहीं होता, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ताकि नियुक्तियाँ कानून के अनुरूप और बिना किसी पक्षपात के हों।
RSPCB को सूचित किया गया है कि वह सभी चल रही और भविष्य की JSO भर्ती को तब तक निलंबित रखे जब तक अदालत अपना अंतिम निर्णय नहीं देती, जिसके बाद बोर्ड अदालत के निर्देशों के तहत भर्ती प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करेगा।
यह याचिका एक पूर्व उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी, जिसने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया और JSOs की नियुक्ति को पूरी तरह से रोकने की मांग की।
अदालत के आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि जब तक कानूनी विवाद का समाधान नहीं होता, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ताकि नियुक्तियाँ कानून के अनुरूप और बिना किसी पक्षपात के हों।
RSPCB को सूचित किया गया है कि वह सभी चल रही और भविष्य की JSO भर्ती को तब तक निलंबित रखे जब तक अदालत अपना अंतिम निर्णय नहीं देती, जिसके बाद बोर्ड अदालत के निर्देशों के तहत भर्ती प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करेगा।