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राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को आदेश
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 23 जुल. 2026, 11:47 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अगस्त तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी के बीच आया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने या न आने के बावजूद 15 अगस्त तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है। यह आदेश पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करे। अदालत के फैसले से राज्य में चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्पष्टता आने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार पर चुनाव कराने के लिए दबाव बढ़ गया है।