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25 अग. 2026
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राजस्थान हाई कोर्ट ने मध्याह्न भोजन ऑडिट, पेपर लीक रोकथाम और छात्र संघ स्थापित करने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा

राजस्थान हाई कोर्ट ने मध्याह्न भोजन ऑडिट, पेपर लीक रोकथाम और छात्र संघ स्थापित करने का आदेश दिया

✍️ The Indian Express 🗓 25 अग. 2026, 02:17 PM 👁 4
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राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के मध्याह्न भोजन योजना का ऑडिट, परीक्षा पेपर लीक रोकने के उपाय और स्कूलों में छात्र संघ स्थापित करने का आदेश दिया है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर में बैठकर राज्य के जनरेशन‑जेड की चिंताओं को दूर करने के लिए कई सिफ़ारिशें जारी कीं। आदेश में मध्याह्न भोजन योजना का त्वरित ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है ताकि गुणवत्ता, पारदर्शिता और फंड के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके साथ ही परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए शिक्षा विभाग को कड़ी निगरानी और नियंत्रण उपाय अपनाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यह समस्या परीक्षा की विश्वसनीयता को प्रभावित करती रही है।

कोर्ट ने स्कूलों में छात्र संघों की स्थापना का भी आग्रह किया, यह मानते हुए कि संगठित छात्र निकाय युवाओं को शैक्षिक नीतियों और कैंपस मामलों में आवाज़ देंगे। इन उपायों को जल्द से जल्द लागू करने की कोर्ट ने अपील की है।
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