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राजनीति
सरकारी भूमि पर कब्जे के नियमितीकरण पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, कानून का आधार पूछा
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 जुल. 2026, 08:01 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के नियमन से संबंधित यूडीएच विभाग के एक सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग के एक हालिया निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्देश सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों और कॉलोनियों के नियमन से संबंधित था।
अदालत का यह निर्णय यूडीएच विभाग के आदेश के कानूनी आधार पर उठाए गए सवालों से उपजा है। अदालत ने विशेष रूप से विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस कानून के तहत इस तरह की नियमन प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इस महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती के जवाब में, हाईकोर्ट ने यूडीएच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक शपथ-पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह कदम विभाग के आदेश की वैधता और प्रक्रियात्मक शुद्धता की जांच करने के अदालत के इरादे को दर्शाता है।
अदालत का यह निर्णय यूडीएच विभाग के आदेश के कानूनी आधार पर उठाए गए सवालों से उपजा है। अदालत ने विशेष रूप से विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस कानून के तहत इस तरह की नियमन प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इस महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती के जवाब में, हाईकोर्ट ने यूडीएच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक शपथ-पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह कदम विभाग के आदेश की वैधता और प्रक्रियात्मक शुद्धता की जांच करने के अदालत के इरादे को दर्शाता है।