📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता के उपनाम में त्रुटि को लेकर NEET छात्र को राहत दी
✍️ The Indian Express
🗓 25 अग. 2026, 09:47 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक NEET छात्रा के पिता के उपनाम में त्रुटि के कारण उसके प्रवेश को खतरे में डालने के बाद हस्तक्षेप कर, इस असंगति को बिना दंडित किए ठीक करने का आदेश दिया।
राजस्थान की एक NEET अभ्यर्थी को अपने पिता के उपनाम में असंगति के कारण प्रवेश रद्द होने का खतरा था। आवेदन में दर्ज नाम और आधिकारिक दस्तावेज़ों में लिखे उपनाम में अंतर पाया गया, जिससे छात्रा ने हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह नाम में त्रुटि को ठीक कर, छात्रा की पात्रता को बरकरार रखे और परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। न्यायालय ने कहा कि छोटे‑छोटे प्रशासनिक चूकें किसी योग्य उम्मीदवार के अधिकारों को नहीं छीन सकतीं।
यह आदेश समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, जहाँ दस्तावेज़ी त्रुटियों के कारण छात्रों को मेडिकल प्रवेश से वंचित किया जा सकता था। अब छात्रा को आगामी NEET परीक्षा में बैठने की पूरी स्वीकृति मिल गई है, और विभाग को अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह नाम में त्रुटि को ठीक कर, छात्रा की पात्रता को बरकरार रखे और परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। न्यायालय ने कहा कि छोटे‑छोटे प्रशासनिक चूकें किसी योग्य उम्मीदवार के अधिकारों को नहीं छीन सकतीं।
यह आदेश समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, जहाँ दस्तावेज़ी त्रुटियों के कारण छात्रों को मेडिकल प्रवेश से वंचित किया जा सकता था। अब छात्रा को आगामी NEET परीक्षा में बैठने की पूरी स्वीकृति मिल गई है, और विभाग को अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने का आदेश दिया गया है।