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शिक्षा
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार किया
✍️ Live Law
🗓 22 जुल. 2026, 01:02 AM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 वर्षों में एमबीबीएस पास नहीं कर पाने वाले एक अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वह ऐसे अभ्यर्थियों के भाग्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 वर्षों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम पास नहीं कर पाने वाले एक अभ्यर्थी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। न्यायालय ने अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया, कहा कि वह ऐसे अभ्यर्थियों के भाग्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह निर्णय अकादमिक पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा करने के महत्व को रेखांकित करता है। न्यायालय के फैसले से एमबीबीएस डिग्री पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ने की उम्मीद है