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01 नव. 2026•
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राजस्थान हाई कोर्ट ने 200 परिवारों की बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर JDA सचिव से हलफनामा मांगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
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राजस्थान हाई कोर्ट ने 200 परिवारों की बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर JDA सचिव से हलफनामा मांगा

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 01 नव. 2026, 08:18 AM 👁 16
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राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के विनायक रेजीडेंसी में लगभग 200 परिवारों को दो दशक से सड़क, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएँ न मिलने के बाद JDA सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा माँगा है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए एक आदेश जारी किया है, जो विनायक रेजीडेंसी में बुनियादी सुविधाओं की दीर्घकालिक कमी पर केंद्रित है।

किसी क्षेत्रीय समीक्षा के बाद यह पता चला कि लगभग 200 परिवारों को दो दशक से अधिक समय से सड़क, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस स्थिति ने निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन स्तर पर गंभीर प्रभाव डाला है।

हाई कोर्ट ने JDA सचिव से एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि इन सुविधाओं की कमी का कारण क्या है और उन्हें सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। हलफनामा प्रशासनिक चूक पर प्रकाश डालेगा और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए समयरेखा तय करेगा।

JDA से अपेक्षा की गई है कि वह अदालत की जाँच में पूरी तरह सहयोग करे, और हलफनामा प्रभावित परिवारों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के बारे में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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