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राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरे राज्य की निजी कारों से रोड टैक्स वसूली को अवैध बताया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 05 नव. 2026, 08:15 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बिना वैधानिक अधिसूचना के दूसरे राज्य में पंजीकृत निजी कारों से रोड टैक्स वसूली और टैक्स न देने पर वाहन जब्त करना अवैध है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में परिवहन विभाग द्वारा दूसरे राज्य में पंजीकृत निजी कारों से रोड टैक्स वसूली और टैक्स न देने पर वाहन जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उचित वैधानिक अधिसूचना के अभाव में विभाग ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।
परिवहन विभाग ने पहले यह घोषणा की थी कि ऐसे वाहनों के मालिकों को राजस्थान का रोड टैक्स देना होगा और न देने पर वाहन जब्त किया जाएगा। कोर्ट ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स वसूली के लिए आधिकारिक अधिसूचना अनिवार्य है, जो इस मामले में जारी नहीं हुई थी।
इस आदेश के बाद विभाग को अब तक चल रही जब्ती को रोकना होगा और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने तक आगे कोई टैक्स वसूली नहीं करनी होगी। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय फिस्कल उपायों में प्रक्रिया की पाबंदी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
यह रुख अन्य राज्यों में समान उपाय अपनाने वाले अधिकारियों के लिए भी चेतावनी बन सकता है, जिससे वे भविष्य में वैधानिक अधिसूचना जारी करने पर अधिक सतर्क रहेंगे।
परिवहन विभाग ने पहले यह घोषणा की थी कि ऐसे वाहनों के मालिकों को राजस्थान का रोड टैक्स देना होगा और न देने पर वाहन जब्त किया जाएगा। कोर्ट ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स वसूली के लिए आधिकारिक अधिसूचना अनिवार्य है, जो इस मामले में जारी नहीं हुई थी।
इस आदेश के बाद विभाग को अब तक चल रही जब्ती को रोकना होगा और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने तक आगे कोई टैक्स वसूली नहीं करनी होगी। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय फिस्कल उपायों में प्रक्रिया की पाबंदी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
यह रुख अन्य राज्यों में समान उपाय अपनाने वाले अधिकारियों के लिए भी चेतावनी बन सकता है, जिससे वे भविष्य में वैधानिक अधिसूचना जारी करने पर अधिक सतर्क रहेंगे।