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23 अग. 2026
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राजस्थान हाई कोर्ट ने रोड विस्तार के लिए बिना टाइटल जाँच और सुनवाई के संपत्ति ध्वंस पर रोक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान हाई कोर्ट ने रोड विस्तार के लिए बिना टाइटल जाँच और सुनवाई के संपत्ति ध्वंस पर रोक

✍️ Live Law 🗓 23 अग. 2026, 12:03 AM 👁 7
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राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि रोड विस्तार के लिये बिना टाइटल जाँच और उचित सुनवाई के संपत्ति ध्वंस नहीं किया जा सकता।

राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सड़क चौड़ी करने के लिये निजी संपत्तियों का ध्वंस करने से पहले मालिकों के टाइटल दस्तावेज़ों की पूरी जाँच होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि उचित सुनवाई के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

यह आदेश एक याचिका के जवाब में दिया गया था, जिसमें कुछ निवासियों ने कहा था कि नगर निगम ने उनकी संपत्ति को बिना टाइटल की पुष्टि और सुनवाई के ध्वंस के लिए earmark किया था।

कोर्ट ने संपत्ति अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ज़ोर दिया, जिससे राज्य के कई मौजूदा और भविष्य के बुनियादी ढाँचा प्रोजेक्ट्स को पुनः समीक्षा करनी पड़ेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यह सिद्ध करता है कि सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट्स व्यक्तिगत कानूनी सुरक्षा को नहीं छीन सकते। अब सभी प्राधिकरणों को ध्वंस नोटिस को पुनः देखना होगा और प्रभावित पक्षों को उचित सुनवाई देना अनिवार्य है।

यह judgement अन्य राज्य सरकारों को भी चेतावनी देता है कि भूमि अधिग्रहण या सड़क कार्यों के लिये कानूनी मानदंडों का पालन अनिवार्य है, जिससे विकास और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।
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