📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
सरकारी योजना
राजस्थान सरकार ने सरोगेसी पर महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 03 सित. 2026, 06:32 PM
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राजस्थान सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव कर मान्यता प्राप्त सरोगेसी प्रक्रिया के तहत महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया।
जयपुर, राजस्थान – राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त सरोगेसी प्रक्रिया अपनाने पर 180 दिन का पूर्ण मातृत्व अवकाश प्रदान करने का नया नियम जारी किया है। यह सेवा नियमों में संशोधन राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।
यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन अधिकारों पर चल रही चर्चा के साथ तालमेल रखता है और उन महिलाओं को समर्थन देता है जो पारंपरिक गर्भावस्था के विकल्प के रूप में सरोगेसी चुनती हैं। यह केवल उन सरोगेसी प्रक्रियाओं पर लागू होगा जो केंद्र सरकार के सरोगेसी (नियमन) अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय लिंग‑समान कार्यस्थल नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सभी विभागों को आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कर्मचारी विभाग इस नियम के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा और कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान करेगा।
श्रमिक संघों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि विस्तारित अवकाश सरोगेसी कराने वाली महिलाओं पर वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी दबाव को कम करेगा। इस नीति में वेतन जारी रखने और अवकाश अवधि के दौरान नौकरी की सुरक्षा के प्रावधान भी शामिल हैं।
राजस्थान सरकार इस नियम के प्रभाव को निरंतर देखेगी और कर्मचारियों एवं हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मातृत्व लाभों में आगे सुधार की संभावना पर विचार करेगी।
यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन अधिकारों पर चल रही चर्चा के साथ तालमेल रखता है और उन महिलाओं को समर्थन देता है जो पारंपरिक गर्भावस्था के विकल्प के रूप में सरोगेसी चुनती हैं। यह केवल उन सरोगेसी प्रक्रियाओं पर लागू होगा जो केंद्र सरकार के सरोगेसी (नियमन) अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय लिंग‑समान कार्यस्थल नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सभी विभागों को आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कर्मचारी विभाग इस नियम के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा और कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान करेगा।
श्रमिक संघों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि विस्तारित अवकाश सरोगेसी कराने वाली महिलाओं पर वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी दबाव को कम करेगा। इस नीति में वेतन जारी रखने और अवकाश अवधि के दौरान नौकरी की सुरक्षा के प्रावधान भी शामिल हैं।
राजस्थान सरकार इस नियम के प्रभाव को निरंतर देखेगी और कर्मचारियों एवं हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मातृत्व लाभों में आगे सुधार की संभावना पर विचार करेगी।