📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rambilassingh
अपराध
राजस्थान में कोर्ट ने वन अधिकारियों के वेतन से जुर्माना लगाने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 15 अक्टू. 2026, 10:36 PM
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राजस्थान के धौलपुर में कोर्ट ने चार वन अधिकारियों के वेतन से रोज़ ₹10,000 काटने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने जब्त ट्रक और हाइड्रा मशीन को छोड़ने का निर्देश नहीं माना।
राजस्थान के सरमथुरा एमजेएम न्यायालय ने धौलपुर में वन विभाग के चार अधिकारियों को जब्त ट्रक और हाइड्रा मशीन छोड़ने के आदेश को न मानने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। इन अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वे संपत्ति को तुरंत रिहा करें, पर विभाग ने ऐसा नहीं किया, जिससे न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।
न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी का वेतन से रोज़ ₹10,000 की कटौती की जाएगी जब तक कि संपत्ति नहीं छोड़ी जाती। यह दैनिक जुर्माना तत्काल अनुपालन को सुनिश्चित करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक उपाय के रूप में लगाया गया है।
अधिकारियों को सीमित समय दिया गया है ताकि वे इस आदेश को पूरा कर सकें, अन्यथा अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई, जिसमें न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन भी शामिल हो सकता है, की जा सकती है।
यह मामला राजस्थान में वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बढ़ती जांच को दर्शाता है, जहाँ प्रशासनिक पारदर्शिता और कानूनी आदेशों के पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है।
न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी का वेतन से रोज़ ₹10,000 की कटौती की जाएगी जब तक कि संपत्ति नहीं छोड़ी जाती। यह दैनिक जुर्माना तत्काल अनुपालन को सुनिश्चित करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक उपाय के रूप में लगाया गया है।
अधिकारियों को सीमित समय दिया गया है ताकि वे इस आदेश को पूरा कर सकें, अन्यथा अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई, जिसमें न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन भी शामिल हो सकता है, की जा सकती है।
यह मामला राजस्थान में वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बढ़ती जांच को दर्शाता है, जहाँ प्रशासनिक पारदर्शिता और कानूनी आदेशों के पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है।