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राजस्थान: पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के लिए 23 को लॉटरी
राजस्थान के जैसलमेर में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों के लिए प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण हेतु लॉटरी प्रक्रिया 23 सितम्बर को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संपन्न होगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2026 में होने वाले चुनावों के लिए प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के लिए लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) की कार्यवाही 23 सितम्बर को आयोजित की जाएगी। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में संपन्न होगी।
यह कार्यवाही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 9 बजे से शुरू होगी। इस लॉटरी के माध्यम से आगामी चुनावों के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा, जो कि स्थानीय स्वशासन की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि लॉटरी की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो।
यह कार्यवाही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 9 बजे से शुरू होगी। इस लॉटरी के माध्यम से आगामी चुनावों के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा, जो कि स्थानीय स्वशासन की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि लॉटरी की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो।