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रांची: गांधी जयंती पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रांची नगर निगम क्षेत्र में 2 अक्टूबर को सभी वधशालाएं और मांस, मछली, मुर्गा की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रांची नगर निगम क्षेत्र में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सभी वधशालाएं तथा मांस, मछली और मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस संबंध में रांची नगर निगम के सामान्य शाखा कार्यालय की ओर से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है।
नगर निगम द्वारा जारी सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि 2 अक्टूबर को मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने संबंधित दुकानदारों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।
यह सूचना अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के हस्ताक्षर से जारी की गई है। पत्र की तारीख 29 सितंबर 2026 है और पत्रांक 1070 अंकित है।
नगर निगम द्वारा जारी सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि 2 अक्टूबर को मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने संबंधित दुकानदारों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।
यह सूचना अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के हस्ताक्षर से जारी की गई है। पत्र की तारीख 29 सितंबर 2026 है और पत्रांक 1070 अंकित है।