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राजनीति
पंजाब में बिना अनुमति पेड़ काटने पर 10,000 रुपये जुर्माना
✍️ The Indian Express
🗓 06 अग. 2026, 08:48 PM
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पंजाब सरकार ने बिना अनुमति पेड़ काटने पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है।
पंजाब के नए पर्यावरण कानून के तहत बिना अनुमति पेड़ काटने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह दंड सभी निजी भूमि मालिकों पर लागू होगा, चाहे पेड़ की किस्म या आकार कुछ भी हो। यह नियम अवैध वनों की कटाई को रोकने और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रवर्तन के लिए राज्य के वन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर के जुर्माना लगाया जाएगा।