📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाबी में गिरफ्तारी के आधार अवैध नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 16 अक्टू. 2026, 08:16 AM
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पंजाबी में गिरफ्तारी के आधार अवैध नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, तत्काल आपत्ति नहीं जताने को माना अहम।
पंजाबी हाईकोर्ट ने आज एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि पंजाबी भाषा में दिए गए गिरफ्तारी के आधार से गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि गिरफ्तारी का आधार हिंदी या अंग्रेज़ी में होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार की भाषा उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करती और तत्काल आपत्ति नहीं जतानी अनिवार्य नहीं है।
इस निर्णय से पंजाब में गिरफ्तारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की उम्मीद है, जिससे भाषा को बाधा नहीं बनना पड़ेगा।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि गिरफ्तारी का आधार हिंदी या अंग्रेज़ी में होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार की भाषा उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करती और तत्काल आपत्ति नहीं जतानी अनिवार्य नहीं है।
इस निर्णय से पंजाब में गिरफ्तारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की उम्मीद है, जिससे भाषा को बाधा नहीं बनना पड़ेगा।