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01 अक्टू. 2026•
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पंजाब हाईकोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति में देरी पर 10 दिनों में जवाब माँगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब हाईकोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति में देरी पर 10 दिनों में जवाब माँगा

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 01 अक्टू. 2026, 10:01 PM 👁 18
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पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियमित डीजीपी की नियुक्ति में देरी को लेकर 10 दिनों में जवाब देने का आदेश दिया, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और 8 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित है।

पंजाब हाईकोर्ट ने हालिया सुनवाई के दौरान नियमित डीजीपी की नियुक्ति में सरकार की देरी को लेकर असंतोष जताया और प्रशासन को दस दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, क्योंकि पुलिस नेतृत्व का समय पर होना अत्यावश्यक है।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि डीजीपी नियुक्ति का मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 8 अक्टूबर को उसकी सुनवाई निर्धारित है। इस कारण राज्य को नियमित नियुक्ति करने में बाधा आ रही है, यह सरकार ने कहा।

हाईकोर्ट का यह आदेश न्यायपालिका की त्वरित कार्रवाई की मांग को रेखांकित करता है, यह चेतावनी देते हुए कि देर से नियुक्ति से राज्य में व्यवस्था‑सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अब सरकार को निर्धारित समय में जवाब देना होगा, उसके बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही, जिसमें असंतोष के दण्ड की संभावना भी शामिल है, पर विचार कर सकता है।
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