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08 नव. 2026•
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पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 22 सित. 2026, 09:16 PM 👁 70
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पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने डीए‑डीआर का भुगतान नहीं किया और अनुपालन शपथपत्र नहीं दाखिल किया।

पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने डीए‑डीआर (डियरनेस अलाउंस/डियरनेस रिलीफ़) के भुगतान से संबंधित पूर्व आदेश का पालन नहीं किया और आवश्यक अनुपालन शपथपत्र भी दाखिल नहीं किया।

कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अंतिम तिथि तय की है और बताया कि अनुपस्थिति पर न्यायालय के अवमानना के आरोप लग सकते हैं।

यह आदेश राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को वित्तीय निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है और पंजाब में कल्याण‑संबंधी भुगतानों के कार्यान्वयन पर बढ़ती निगरानी को दर्शाता है।

मुख्य सचिव के कार्यालय ने अभी तक इस आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
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