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10 अक्टू. 2026•
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पंजाब हाईकोर्ट ने बार‑बार जमानत मांगने पर रोक, फोरम शॉपिंग की निंदा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब हाईकोर्ट ने बार‑बार जमानत मांगने पर रोक, फोरम शॉपिंग की निंदा

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 10 अक्टू. 2026, 08:17 PM 👁 19
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पंजाब हाईकोर्ट ने कहा, एक ही राहत के लिए अलग‑अलग पीठों में बार‑बार याचिका दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

पंजाब हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक ही जमानत के लिए अलग‑अलग पीठों में लगातार याचिकाएँ दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने इस प्रथा को "फोरम शॉपिंग" कहा और इसे रोकने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की।

फोरम शॉपिंग से न्यायिक आदेशों में असंगतता और अदालतों पर अनावश्यक दबाव बनता है। कोर्ट ने कहा कि किसी निर्णय के बाद केवल समीक्षा या अपील के माध्यम से ही परिवर्तन माँगा जा सकता है, न कि नई जमानत की याचिका से।

इस आदेश से वकीलों और याचिकाकर्ताओं को यह संदेश मिलता है कि उन्हें प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और बार‑बार एक ही राहत के लिए आवेदन करने से बचना चाहिए, अन्यथा याचिकाएँ खारिज हो सकती हैं और contempt of court के तहत दंड भी हो सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत के न्यायालयों में बिन‑ज़रूरत मुकदमों को रोकने और न्याय प्रणाली को सभी के लिए सुलभ एवं निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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